आजमगढ़ के इस शातिर अपराधी सहित दो के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

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एक वर्ष पूर्व मुठभेड़ के दौरान हुए थे गिरफ्तार
आजमगढ़। जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित अपराधी गिरोह के सरगना अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह और उनके सहयोगी अभिषेक सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए संगठित अपराधों में लिप्त था, जिससे क्षेत्र में लोक व्यवस्था भंग हो रही थी और जनता में दहशत का माहौल था।
थाना प्रभारी विमल प्रकाश राय ने बताया कि गिरोह की गतिविधियां उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 2(ख)(1) और 3(1) के तहत दंडनीय पाई गईं। इसके आधार पर अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह (लहुआ कला, देवगांव, आजमगढ़) और अभिषेक सिंह (देवाकलपुर, गौराबादशाहपुर, जौनपुर) के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने 29 जून 2024 को मुखबिर की सूचना पर दोनों अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लूटी गई स्वीफ्ट डीजायर कार, दो मोबाइल फोन और 460 रुपये नकद बरामद किए गए। यह गिरोह 28 जून 2024 को वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में आजाद कुमार पटेल के पिता अशोक की कार लूटने, मारपीट करने और उन्हें कबीरा पुलिया के पास बंधक बनाकर छोड़ने की घटना में शामिल था। इस मामले में मुकदमा संख्या 259/24 (धारा 394/342/411 भादवि) के तहत आरोप पत्र 6 अगस्त 2024 को न्यायालय में दाखिल किया गया।
इसके अलावा, मुठभेड़ के दौरान दर्ज मुकदमा संख्या 260/24 (धारा 307 भादवि और 3/25 आर्म्स एक्ट) के तहत भी कार्रवाई की गई, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्योंकि गिरोह के भय से लोग मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने से डरते थे।

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