आजमगढ़ : कोटेदार पर आपूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा

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जांच के दौरान मौके पर नहीं मिला कोटेदार, पत्नी नहीं दिखा सकी स्टॉक
शेष राशन व ई-पाश मशीन को दूसरे क्षेत्र के कोटेदार को किया सुपुर्द
आजमगढ़। मार्टीनगंज तहसील क्षेत्र के बूंदा गांव के कोटेदार पर आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर दीदारगंज थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच के दौरान कोटेदार की पत्नी ने बताया कि वह अभी मुंबई में हैं, आने की कोई सूचना नहीं है। उपलब्ध राशन को बगल के गांव की दुकान को सुपुर्द कर दिया गया है। आपूर्ति निरीक्षक राजकमल राय द्वारा 9 अप्रैल को बूंदा गांव की सस्ते गल्ले की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान उचित दर विक्रेता अच्छेलाल मौजूद नहीं थे। मौके पर उनकी पत्नी शिवकुमारी मिलीं। उन्होंने बताया कि उनके पति अच्छेलाल विगत 10 दिन से मुंबई गए हुए हैं, उनके द्वारा आने की कोई तारीख नहीं बतायी गयी है। अच्छेलाल द्वारा इसकी सूचना कार्यालय को नहीं दी गयी थी। अच्छेलाल की पत्नी की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान पर किसी प्रकार की आवश्यक सूचना का प्रदर्शन नहीं किया गया था। मांगे जाने पर कोटेदार की पत्नी द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान का निरीक्षण कोटेदार की पत्नी की उपस्थिति में की गई। निरीक्षण में 13.29 कुंतल गेहूं, 7.61 कुंतल चावल और 0.06 कुंतल चीनी कम मिली। आपूर्ति निरीक्षक राजकमल राय ने बताया कि कोटेदार द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। बगल के गांव हैदराबाद के कोटेदार दीपचंद यादव को 14 बोरी एवं दो लूज बोरी गेहूं, 47 बोरी एवं एक लूज बोरी चावल,ई-पास मशीन, कांटा, आईरिस स्कैनर और चार्जर सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया है। उचित दर विक्रेता की दुकान में 13.29 कुंतल गेहूं, 7.61 कुंतल चावल और 0.06 कुंतल चीनी कम मिली है। उनके द्वारा राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913 एवं अनुबन्ध पत्र में वर्णित किसी भी सूचना को प्रदर्शित नहीं किया गया था। जांच के दौरान उनकी पत्नी द्वारा स्टॉक रजिस्टर एवं कोटा कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के दौरान दुकान पर अनुपस्थिति के साथ ही ई केवाईसी के कार्य मे शिथिलता पायी गयी है।

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