आगरा। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में पति की नौ साल पहले गला काटकर हत्या के केस में पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दोषी पाया। पत्नी रवीना उर्फ रानी और बरहन के गांव खांडा निवासी उसके प्रेमी प्रताप सिंह को जिला जज विवेक संगल ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया। थाना बरहन में गांव खांडा निवासी नितिन उर्फ विक्रम की शादी 2016 में अछनेरा क्षेत्र की कुकथला निवासी रवीना उर्फ रानी के साथ हुई थी। उसी गांव में रवीना की बुआ राम ढकेली की शादी हुई थी। शादी के बाद से उसकी बुआ के बेटे प्रताप का घर पर आना जाना था।
फुफेरे भाई से रवीना के प्रेम संबंध हो गए। नितिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। शादी के बाद रवीना ने एक बेटे यश को जन्म दिया। तब पत्नी और बेटे को अपने साथ नोएडा लेकर चला गया। मगर, उसकी पत्नी बीच-बीच में बहाने बनाकर वहां से आ जाती।
एक बार नितिन ने दोनों के मोबाइल में एक दूसरे से बात करने के अश्लील मैसेज देख लिए। उसे शक हो गया। विरोध किया। कुछ दिन बाद नितिन की मां ने रवीना को प्रताप के साथ देख लिया। परिवार के लोगों ने दोनों को समझाया। मगर उन्होंने किसी की नहीं मानी।
लॉकडाउन लगने पर 28 मार्च 2020 को नितिन पत्नी और बेटे के साथ गांव आ गया। पत्नी से उसके भाई के घर आने के मना किया। इस बात से नाराज होकर 1 अप्रैल 2020 की रात रवीना ने अपने प्रेमी बुआ के बेटे प्रताप के साथ मिलकर पति नितिन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। मृतक नितिन के पिता सुरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा था।