आजमगढ़ : शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों से प्रवेश, पात्र रह गए वंचित

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दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई-समीर, बीएसए


आजमगढ़। जिले के निजी स्कूल निशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में चयनित विद्यार्थियों का दाखिला लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला शिक्षा क्षेत्र पल्हनी के जाफरपुर गांव का है। अभिभावक ने मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया कि जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की मिली-भगत से कई बच्चों का गलत तरीके से दाखिला लिया गया है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में भी कई ऐसे दाखिले गलत तरीके से लिए गए हैं।
शिक्षा क्षेत्र पल्हनी जाफरपुर गांव निवासी जितेंद्र कुमार प्रजापति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। आरोप है कि वह अपनी पुत्री प्रियांशी प्रजापति का लगातार दो वर्षों से सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर को चिन्हित करते हुए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दाखिले के तहत आवेदन किए थे। लेकिन बीएसए कार्यालय में पटल देख रहे कर्मचारी की ओर से बिना किसी पारदर्शिता के फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। वह मनमाने ढंग से दाखिला दिलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 16 सीट एलॉट करा दी गई हैं। जिसमें कई आवेदन गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज लगाकर लॉट्री में नाम चयनित किया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसके पास पुख्ता सबूत है। विभाग में पड़े आवेदन की जांच कराने के लिए मांग की। साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बीएसए समीर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत चयनित बच्चों का दाखिला संबंधित स्कूल हर हाल में लें। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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