आजमगढ़: अभी लागू नहीं होंगे हिट एण्ड रन कानून

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सरकार और ट्रासपोर्टरों के बीच बनी सहमति
बातचीत के बाद ही लागू होंगे कानून
रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’
आजमगढ़। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं।
बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत भारत में नया हिट-एंड-रन कानून, दुर्घटनास्थल से भागने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है। कानून के मुताबिक, हिट-एंड-रन दुर्घटना के बाद मौके से भागने वाले ड्राइवर को 10 साल तक की जेल और 7 लाख का जुर्माना होगा। हिट-एंड-रन कानून, जिसका मकसद दुर्घटना के बाद ड्राइवर भागने से रोकना है, इस कानून के चलते ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के देशव्यापी हड़ताल को जन्म दे दिया. जिसके चलते ट्रक और टैंकर ड्राइवर्स का तीन दिन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. जिसके बाद सरकार द्वारा बताया गया कि अभी यह कानून नहीं लागू नहीं हुआ है। कानून को लेकर कोई भी कदम ट्रासपोर्टरों के साथ वार्ता के बाद बढ़ाया जाएगा।

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