पूर्व नगर पालिका चेयरमैन निकहत परवीन गिरफ्तार

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इण्टरमीडिएट का कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से हासिल की थी सहायक अध्यापक की नौकरी

गाजीपुर। पुलिस अधिक्षक जनपद गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 28.10.2023 को प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद गाजीपुर, महिला थानाध्यक्ष तथा थाना बिरनो की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0283/2023 धारा 419/420/467/468/ 471/120बी भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 01 नफऱ अभियुक्ता निकहत परवीन (पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बहादुरगंज) पत्नी रियाज अहमद अंसारी निवासी मोहल्ला दक्खिन टोला बहादुरगंज कस्बा पोस्ट बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को उसके घर से समय सुबह करीब 06.20 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्ता निकहत परवीन द्वारा इण्टरमीडिएट सन् 2005 का अंक पत्र उपलब्ध कराया गया था उसके द्वारा वर्ष 2005 में पूर्णांक 500 में 260 अंक प्राप्त किया गया जिसका प्रतिशत 52 प्रतिशत था जो कि न्यून्तम शैक्षिक योग्यता 55 प्रतिशत के कम है, जबकि अभियुक्ता द्वारा जो अंकपत्र संलग्न किया गया था उसमें पूर्णांक 500 में से प्राप्तांक 278 दिखाया गया जिसका प्रतिशत 55.6 प्रतिशत था। तत्कालीन प्रबन्धक द्वारा अंक पत्र का सत्यापन किये बिना पत्रावली से सम्बन्धित प्रपत्रों को प्रमाणित करते हुए उच्चाधिकारी गण को प्रेषित कर दिया गया था। इस प्रकार निकहत परवीन द्वारा इण्टरमीडिएट वर्ष 2005 का कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर तत्कालीन प्रबन्धक के सहयोग से सहायक अध्यापक (तहतानिया) का पद प्राप्त किया गया तथा पद के सापेक्ष वेतन भी प्राप्त किया गया, अभियुक्ता निकहत परवीन व तत्कालीन प्रबन्धक नजीर अहमद तथा चयन समिति के सदस्यों का उक्त कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

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