आजमगढ़: दहेज में कार न मिलने पर जलाकर कर दी थी विवाहिता की हत्या

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आरोपी सास, ससुर तथा पति को आठ वर्ष कारावास की सजा

आजमगढ़। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में आरोपी सास ससुर तथा पति को आठ वर्ष के कारावास तथा ढाई हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा प्रकाश चंद्र शुक्ला निवासी आतापुर थाना तहबरपुर की पुत्री प्रियंका का विवाह वर्ष 2009 में अवनीश तिवारी पुत्र लालमनि तिवारी निवासी करनपुर इटौरा थाना अहरौला के साथ हुई थी। प्रियंका की विदाई शादी के समय नहीं हुई थी। शादी के तीन साल बाद गौने के समय जब विदाई की बात आई तभी ससुरलवालों की तरफ से वादी मुकदमा से दहेज के रूप में कार की मांग की गई। किसी तरह रिश्तेदारों के समझाने पर विदाई हुई थी। दहेज की मांग को लेकर ससुराल में प्रियंका का उत्पीड़न जारी रहा। अंततः इसी दहेज की मांग को लेकर 13 जून 2014 को ससुराल में प्रियंका की जलाकर हत्या कर दी गई पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति अवनीश ,सास उर्मिला तथा ससुर लालमनी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी, शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलो को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अवनीश,सास उर्मिला तथा ससुर लालमनी को आठ वर्ष के कारावास तथा ढ़ाई हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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