आजमगढ़ सपा विधायक रमाकान्त यादव पर इस मामले में आरोप तय

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गवाही के लिए 27 सितम्बर की तारीख हुई तय


आजमगढ़। फूलपुर इलाके के माहुल कस्बे में अपमिश्रित शराब की बरामदगी के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फतेहगढ़ जेल में बंद पूर्व सांसद तथा सपा के विधायक रमाकांत यादव पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने इस मामले में गवाही के लिए 27 सितंबर की तिथि तय की है। फूलपुर से विधायक रमाकांत यादव को शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में फतेहगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में शराब बरामदगी के मुकदमे में रमाकांत यादव पर आरोप निर्धारित किए। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को माहुल कस्बे में स्थित देसी शराब के ठेके पर छापा मारकर पुलिस ने चार पेटी अपमिश्रित शराब बरामद की थी। अदालत में रमाकांत ने अपने ऊपर लगाए आरोपों से इनकार किया। वहीं, 1998 में लोकसभा चुनाव के समय 17 फरवरी को फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक पर रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी के समर्थकों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस मामले में अब गवाही की प्रक्रिया चल रही है। वकीलों की हड़ताल के कारण शुक्रवार को मुकदमें में कोई कारवाई नहीं हुई। अदालत ने अगली तिथि 27 सितंबर नियत कर दी।सात महीने बाद बनाया साजिश का आरोपीआजमगढ़। माहुल कस्बे में 22 फरवरी 2022 को पुलिस ने रमाकांत के भांजे के शराब के ठेके से चार पेटी अपमिश्रित शराब बरामद की थी। इस मामले में रमाकांत को पुलिस ने करीब सात महीने बाद साजिश रचने का आरोपी बनाया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट भेज दी। अब इस मामले में तेजी से सुनवाई हो रही है।

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