आजमगढ़: प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने की खारिज

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क्लास टीचर अभिषक राय की जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई जमानत अर्जी
आजमगढ़। प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को तीन अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। चार अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में दोनों की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंगलवार को क्लास टीचर अभिषक राय की जमानत के लिए जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। प्रिंसिपल की तरफ से अभी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है।
बता दें कि शहर से सटे रानी की सराय निवासी श्रेया तिवारी पुत्री ऋतुराज तिवारी हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। 31 जुलाई को उसने कालेज की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। छात्रा के माता-पिता ने हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर कालेज की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। तीन दिन तक चली जांच के बाद तीन अगस्त की सुबह पुलिस ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या की धारा हटाकर दोनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज किया गया। छात्रा श्रेया तिवारी के पिता ऋतुराज तिवारी ने कालेज की प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। छात्रा श्रेया तिवारी के मोबाइल में मोबाइल मिला था। जिस पर प्रधानाचार्य ने उसे बुलाकर अपने कक्ष और बाहर काफी देर तक खड़ा कराए रखा। पुलिस ने भी अपनी जांच में इस आरोप को सही मानते हुए कार्रवाई की थी।

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