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आजमगढ़ 25 मार्च। सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण वैजनाथ ने अवगत कराया है कि निर्माण स्थल- भंवरनाथ मंदिर के पास मौजा देवखरी में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये श्रीमती दुलारी देवी यादव द्वारा अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 का उल्लंघन है।
प्रासंगिक अनधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा मुकदमा दर्ज कर कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस निर्गत की गयी है तथा विपक्षी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अर्न्तगत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन आज थाना- कन्धरापुर, आजमगढ़ की पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की उक्त कार्यवाही में सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं एवं अन्य स्टॉफ द्वारा प्रतिभाग किया गया।