आजमगढ़: सपा विधायक की बहू के खिलाफ धारा-82 की नोटिस चस्पा

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कोर्ट का आदेश न मानने पर आवास पर पिटवाई गयी डुगडुगी
गैंगेस्टर मामले में आशा समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा
रिपोर्ट-धीरेन्द्र सिंह ‘धीरू’
आजमगढ़। सपा विधायक रमाकांत यादव की बहू आशा यादव के खिलाफ पुलिस ने गुरुवार को धारा-82 की कार्रवाई की। फूलपुर पुलिस ने दीदारागंज थाने के चकगंजलीशाह स्थित उनके आवास पर जाकर डुगडुगी पिटवाया तथा धारा-82 की नोटिस चस्पा किया।
पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक रमाकांत यादव के बड़े भाई की पुत्रवधु आशा यादव पत्नी स्व0 अरविंद यादव साकिन चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज के ऊपर समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होने का आरोप था। पवई थाने के एसओ रत्नेश कुमार दूबे ने 31 अगस्त को धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अपराध पाये जाने पर डीएम द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित कराया। पवई थाने में मु0अ0सं0 260/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम आशा यादव आदि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद उपरोक्त सभी लोग न तो गिरफ्तार हुए और न ही आत्मसमर्पण किये। इस पर 14 दिसंबर को 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करने का आदेश हुआ। विवेचनाधिकारी एसओ फूलपुर अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को हमराहियों के साथ पूर्व सांसद की बहु आशा यादव के आवास पर पहुंचकर डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किया। एसओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इसके बाद भी अगर आशा यादव कोर्ट में समर्पण नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ धारा 83 का आदेश प्राप्त कर फरार घोषित करते हुए कार्रवाई की जायेगी।

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