आजमगढ़: थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Youth India Times
By -
0

10 अक्टूबर को पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस जारी
आजमगढ़। जमानत पर रिहा वादी के घर पुलिस द्वारा आधी रात को तलाशी लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें 10 अक्टूबर को पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया है।

बताते चलें कि थाना रानी की सराय पुलिस ने अपने क्षेत्र के ग्राम आंवक के इरशाद पुत्र अब्दुल खालिक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 386, 447, 504, 506 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। एसीजेएम कोर्ट नं0 31 आजमगढ़ की अदालत ने स्टेट बनाम इरशाद अहमद के नाम से चल रहे मुकदमें में इरशाद को जमानत मिल जाने के बाद स्थानीय पुलिस 27/28 अगस्त 2022 की आधी रात को उसके घर पुलिस पहंुची तो उस समय वह घर पर मौजूद नहीं था दूसरे दिन सुबह 6 बजे थाना रानी की सराय में तैनात दारोगा एन जेड खान व दरोगा फूलचन्द ने महिला पुलिस के साथ उसके घर में घुसकर तलाशी ली तो वादी मुकदमा इरशाद घर पर नहीं मिला। पुलिस के इस गैर कानूनी कदम के बावत वादी मुकदमा ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय द्वारा उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष रानी की सराय को 30 अगस्त को कोर्ट में जवाब के लिए तलब किया तो रानी की सराय पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन का हवाला देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने यह माना कि किसी अपराध में न्यायालय से किसी अपराध में जमानत मिल जाने पर अभियुक्त को न्यायालय के विचार मूलक न्यायिक अभिरक्षा में माना जाता है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि जमानत प्राप्तकर्ता के घर जाए या किसी तरह से परेशान करने का कृत्य करे। ऐसा व्यवहार उसके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस बिना उसके आदेश के न तो जमानत प्राप्त अभियुक्त के घर जा सकती है और न ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 में यह भी कहा कि थानाध्यक्ष ने अपने उक्त असंवैधानिक व अवैध प्रश्नगत कृत्य हेतु उच्चाधिकारियों के कथित आदेश को आधार बनाकर उनकी छवि मलिन की है। 

न्यायालय ने इस मामले में थानाध्यक्ष रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी को दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध धारा 166, 167 तथा 177 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए उन्हें 10 अक्टूबर को न्यायालय में पेश करने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस जारी किया है।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)