आजमगढ़: मण्डलायुक्त ने डीपीआरओ को दी कार्यवाही की चेतावनी

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पेंशन अदालत सम्पन्न, कई प्रकरण किये गये निस्तारित
आजमगढ़। मण्डलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आज़मगढ़, बलिया एवं मऊ के के लम्बित कई पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया। मण्डलायुक्त ने कहा कि यदि बजट अभाव में पेंशन लम्बित है तो तत्काल उसकी मांग कर लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी पेंशनर को पेंशन प्राप्त हो रही है, परन्तु उसके निर्धारण में यदि आपत्ति हो तो उसका स्थानीय स्तर पर तत्काल निराकरण कर लिया जाय, किसी पेंशनर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेंशन अदालत में कुल 25 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिसमें कई प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में कुछ ऐसे मामले थे, जिसमें पेंशनर को पेंशन प्राप्त हो रही थी, परन्तु पेंशन निर्धारण से वह सहमत नहीं थे। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने ऐसे प्रकरणों को स्थानीय स्तर पर ही तत्परता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया। जनपद मऊ में एक ग्राम पंचायत अधिकारी जो लगभग 6 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं तथा उनकी पेंशन पत्रावली त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसमें 4 बार आपत्ति लगाई जा चुकी है, जिसके कारण अभी तक उन्हें पेंशन प्राप्त नहीं हो सकी है। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीआरओ मऊ को निर्देशित किया आपत्तियों का निराकरण करते हुए तीन दिन के अन्दर पत्रावली प्रस्तुत करें। उन्होंने आगाह किया कि यदि पुनः पत्रावली त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो डीपीआरओ मऊ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के स्तर पर दो प्रकरण ऐसे थे, जिसमें कर्मचारी 2009 में सेवानिवृत्त हुए है। अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010 से पहले के प्रकरण हैं, इसे वाराणसी भेजा जायेगा, इसलिए इस पेंशन अदालत के लिए ग्राह्य नहीं हैं।
विगत पेंशन अदालत में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा में विदित हुआ कि तत्समय के लम्बित सभी 18 मामले निस्तारित हो चुके हैं। उक्त पेंशन अदालत में डीपीआरओ मऊ के कार्यालय से सम्बन्धित एक पारिवारिक पेंशन के निस्तारण के समय उप निदेशक, पंचायत को इस आशय के निर्देश दिये गये थे पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मण्डल में जिन सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं हो सकी है, उनका विवरण उपलब्ध करायें। परन्तु पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद उक्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसपर मण्डलायुक्त ने प्राथमिकता के आधार पर वांछित विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु उप निदेशक, पंचायत को निर्देशित किया।
उक्त पेंशन अदालत में अपर आयुक्त (न्यायिक) हंसराज, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आज़मगढ़ अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी बलिया राजेश कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन विजय कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी आज़मगढ़, बलिया एवं मऊ क्रमशः गिरीश चन्द्र यादव, ममता सिंह एवं मनीष कुमार कुशवाहा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तथा पेंशनर्स उपस्थित थे।

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