आजमगढ़: जनपद में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

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आजमगढ़। आगामी दिनों में महत्वपूर्ण त्योहारों की लंबी श्रृंखला एवं परीक्षाओं की समयावधि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 अक्टूबर तक जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए धारा 144 को प्रभावी कर दिया है। मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि आगामी 17 सितंबर से विश्वकर्मा पूजा के साथ ही अक्टूबर माह के अंत तक चेहल्लुम से लगाए दीपावली आदि के त्यौहार पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) तथा हाईस्कूल व इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी) भी संचालित की जाएंगी। इस अवधि में धरना- प्रदर्शन, आंदोलन एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाना है। ऐसे में विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों को बल दिया जा सकता है। साथ ही शरारती तत्वों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 को प्रभावी किया जा रहा है। इसके संबंध में समस्त थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर लोगों को आगाह किए जाने का आदेश दिया गया है। यह आदेश 30 अक्टूबर तक जिले में प्रभावी रहेगा।

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