आजमगढ़: पूर्व सांसद उमाकांत यादव की एक करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क

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आजमगढ़। पूर्व सांसद उमाकांत यादव की एक करोड़ से अधिक की प्रापर्टी को प्रशासन ने गुरुवार को कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया था। तहसीलदार फूलपुर के नेतृत्व में प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। प्रशासन ने तहसील के सात गांव में 16 स्थानों पर यह कार्रवाई की। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही।
दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंज अलीशाह (सरावां) गांव निवासी उमाकांत यादव पुत्र श्रीपति एक बार सांसद रहे व चार बार विधायक रहे हैं। अंबारी में गांधी आश्रम की भूमि पर कब्जा करने के मामले में नैनी जेल में बंद है। पुलिस ने पुराने मामलों को संज्ञान लेकर एक साल पूर्व गैंगेस्टर में कार्रवाई की थी। पूर्व सांसद पर आरोप है कि उनके द्वारा गिरोहबंद एवं आसामाजिक क्रियाकलाप द्वारा यह संपत्ति अर्जित की गई है। डीएम के आदेश धारा-14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 में पारित आदेश के क्रम में कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश के क्रम गुरुवार को तहसीलदार फूलपुर संजय कुमार कुशवाहा, सरायमीर थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडेय के साथ काफी संख्या में पुलिस फोर्स ने यह कार्रवाई की। पूर्व सांसद की जप्त की गई प्रापर्टी का तहसलीदार फूलपर को संरक्षक नियुक्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही।

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