आजमगढ़: पूर्व सांसद की एक करोड़ की सम्पत्ति की गई कुर्क

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जिलाधिकारी ने 9 मई को 1.1 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क करने का दिया था आदेश
रिपोर्ट-वेद प्रकाश सिंह ‘लल्ला’
आजमगढ़। दीदारगंज थाने में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ पंजीकृत उप्र गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित मामले में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आरोपित पूर्व सांसद उमाकांत यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 1.1 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश 9 मई को दिया था। आदेश के अनुपालन में गुरूवार को पुलिस व प्रशासानिक अधिकारियों ने फूलपुर स्थित ग्राम पूराकतवारू परगना माहुल, तहसील फूलपूर गाटा सं 147 रकबा 0.300 हे0 सम्पूर्ण जिसकी चौहद्दी उत्तर गाटा सं 155 चक मार्ग दक्षिण गाटा सं 143 नाली, पूरब गाटा सं 146 शोभनाथ आदि है तथा मूल्याकंन करीब 15 लाख रूपए है। उक्त संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की गई।

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