मऊ: मतगणना स्थल पर चप्पे-चप्पे पर रहेगी सीसीटीवी की नजर

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प्रत्येक विधानसभा में बनाये गये हैं 14-14 काउन्टर, की गई है सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था
रिपोर्ट-राहुल पाण्डेय
मऊ। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अंतर्गत 10 मार्च को प्रातः 8.00 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके दृष्टिगत जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य गेट के अलावा मतगणना हालों एवं मतगणना स्थल के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा सके। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि विधानसभा वार चार मतगणना हाल बनाये गए है, जिनमे प्रत्येक विधानसभा में 14-14 काउन्टर बनाये गए है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा बलो की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना स्थल के प्रत्येक गेट पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है जिससे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल में प्रवेश नही कर सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों/एजेंटों की गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था बलिया रोड पर एवं मतगणना कार्मिकों हेतु गेट नंबर 1 के सामने स्थित प्राथमिक विद्यालय के परिसर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए मीडिया एवं प्रत्याशियों/एजेंटों के लिए गेट नंबर 3 का चयन किया गया है। ये लोग गेट नंबर 3 से ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। गेट नंबर 3 के सामने ही मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है जहां पर उनके बैठने एवं सजीव प्रसारण देखने हेतु एलईडी की व्यवस्था की गई है। सभी अधिकारी/ मतगणना कर्मी मतगणना स्थल पर गेट नंबर 2 से प्रवेश कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य गेट के अलावा विधानसभा वार हालो में भी लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई है, जिससे सूचनाओं का प्रसार किया जा सके। उन्होंने बताया कि विधानसभा वार मतगणना हालों के प्रत्येक टेबल पर प्रत्याशी के सिर्फ एक एजेंट ही उपस्थित रह सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना कार्य मे लगे कर्मिको का तृतीय रेंडमाइजेशन मतगणना शुरू होने के पूर्व ही की जाएगी। इस दौरान समस्त सामान्य प्रेक्षक भी उपस्थित रहेंगे। तृतीय रेण्डमाईजेशन के उपरांत मतगणना कार्य में लगे कर्मियों के टेबल का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि मतगणना कर्मी सुबह 6.00 बजे अपने निर्धारित टेबल पर उपस्थित हो जाएंगे, जिससे समय से मतगणना कार्य प्रारंभ हो सके, मतगणना कार्य से जुड़े लोगों के अलावा अन्य लोग के लिए मतगणना स्थल से 200 मीटर की दूरी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है, अनाधिकृत लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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