फरार सपा विधायक को नहीं मिली जमानत

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पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल
चंदौली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले चंदौली में पुलिसकर्मियों साथ जोर जबरदस्ती के आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार शुक्ला ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका निरस्त कर दी। आरोपी विधायक अभी अंडरग्राउंड हैं।
चंदौली के रामगढ़ में पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों के शिलान्यास और जनसभा के लिए आए थे। विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और पूर्व सांसद रामकिशुन यादव समेत कई बड़े नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता जनसभा स्थल की ओर जाने लगे।
इस दौरान लक्ष्मणगढ़ में रोके जाने के बाद भी न रुकने पर पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इसके बाद विधायक प्रभु नारायण सिंह द्वारा सीओ अनिरुद्ध सिंह का सिर पकड़कर अपने सिर में लड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के दूसरे दिन बलुआ थाना के एसआई शिव शंकर सिंह की तहरीर पर विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव समेत 150 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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पुलिस ने उसी रात दबिश देकर पूर्व जिलाध्यक्ष समेत चार सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन उन्हें जेल भेज दिया। विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और अन्य लोग भूमिगत हो गए। इसी बीच विधायक की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी गई थी जिसे विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार शुक्ला ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। दो दिन पहले अखिलेश यादव के निर्देश पर जिले में जांच के लिए आए सपा के प्रतिनिधि मंडल ने सपा कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी थी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी।

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