आजमगढ़: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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आजमगढ़। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद बलात्कार करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 40000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन की कहानी के अनुसार महाराजगंज थाने के देवारा जदीद (निमिया के डाडी) गांव के अरविंद यादव पुत्र महेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2016 को पीड़िता का बेचने की नियत से अपहरण कर लिया। पीड़िता की मां ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना दौरान पीड़िता को बरामद किया तथा जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़ित समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार को आजीवन कारावास तथा 40000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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