आजमगढ़: मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

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कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया 
आजमगढ़। जहानागंज क्षेत्र में लगभग एक वर्ष पूर्व पांच वर्षीया मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपित को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपित विजय कुमार यादव पुत्र धम्मर यादव उर्फ धर्मराज यादव निवासी धरवारा थाना जहानागंज ने 11 जुलाई 2020 के दिन में लगभग साढ़े बारह बजे पांच वर्षीया मासूम को बहला-फुसलाकर ट्यूबेल पर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किसी तरह से घर पहुंची पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को पूरी बात बताई। 
पीड़िता की माता की तहरीर पर 12 जुलाई को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपित विजय यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र निकुल ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित विजय यादव को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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