आजमगढ़: नवनिर्मित मकान को एडीए ने किया सील

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नोटिस के बावजूद साप्ताहिक बंदी में रात में लदवा दिया छत
आजमगढ़ 11 अगस्त। सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने बताया कि निर्माण स्थल-मौ0 कोलघाट, बाईपास रोड पर रिजवान द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्रतिबन्धित क्षेत्र (वनीकरण/ग्रीनबेल्ट) में लगभग 100 वर्ग मीटर में बांध के समानान्तर बांध व नदी के मध्य निर्माण करते हुये बन्धा रोड लेविल पर छत डाले जाने हेतु शटरिंग का कार्य पाये जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7 अगस्त को अपरान्ह में निर्माण स्थल पर कार्य बन्द कराया गया तथा प्राधिकरण के कर्मचारी को स्थल पर 2-3 घण्टे निगरानी हेतु बैठाया गया, किन्तु क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की स्थल निरीक्षण आख्या के अनुसार विपक्षी द्वारा दिनांक 7 अगस्त (शनिवार) की रात्रि (साप्ताहिक लॉकडाउन अवधि में) पड़ोसी बलराज कार वास से बिजली जोड़कर प्रकाश की व्यवस्था कर रात्रि में ही छत डाल दी गयी है, विपक्षी रिजवान के इस कृत्य के दृष्टिगत तथा तमसा नदी के किनारे वनीकरण (ग्रीनबेल्ट) क्षेत्र में किये जा रहे अनधिकृत निर्माण जिसका शमन भी नही हो सकता, को सील किये जाने की संस्तुति की गयी है।
प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण के सम्न्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा -27 व 28 के अर्न्तगत क्रमशः “कारण बताओ“ तथा “अनधिकृत निर्माण कार्य रोके जाने की नोटिस“ निर्गत करते हुये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से विपक्षी का पक्ष सुने जाने हेतु दिनांक 09 अगस्त 2021 की सुनवाई तिथि नियत की गयी तथा प्रासंगिक स्थल पर बलपूर्वक निर्माण कार्य रोकवाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (2) के प्राविधान के अर्न्तगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ तथा थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ को दिनांक 7 अगस्त को पत्र प्रेषित किया गया है।
उक्त नोटिस विपक्षी रिजवान को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के डाक चपरासी द्वारा दिनांक 08 अगस्त को सम्यक् तामील करायी गयी है, उक्त के सम्बन्ध में तामीला रिपोर्ट निम्नवत् है “निर्गत नोटिस तामीला हेतु स्थल पर गया तो पक्षकार रिजवान ने नोटिस प्राप्त किया है। “नोटिस के सम्यक् तामीला के उपरान्त भी विपक्षी रिजवान द्वारा प्रासंगिक स्थल पर अनधिकृत निर्माण रात्रि में गतिमान रखने तथा अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखनेध्सुनवाई हेतु नियत तिथि 9 अगस्त को कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखा गया, न ही सकारण अन्य सुनवाई तिथि नियत किये जाने का अनुरोध किया गया।
इस प्रकार आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण कार्य रोके जाने पर भी विपक्षी द्वारा चोरी-छिपे रात्रि में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान अनधिकृत निर्माण गतिमान रखने पर पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा- 28 (क) के प्राविधान के अर्न्तगत प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण को दिनांक 10 अगस्त 2021 को थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ के पुलिस बल के सहयोग से सील कराकर पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया गया है। इस आदेश के क्रियान्यवयन के उपरान्त उपरोक्त परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माणध्विकास पूर्णतया वर्जित रहेगा। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

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