आजमगढ़: अपमिश्रित और जहरीली शराब मामलों में होगी कठोर कार्रवाई-डीएम

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पंचायत निर्वाचन एवं होली के त्यौहार के दृष्टिगत अवैध/जहरीली शराब नियंत्रण के सम्बन्ध में आबकारी अधिकारी व आबकारी निरीक्षकों के साथ डीएम-एसपी ने की बैठक
आजमगढ़ 22 मार्च। जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी पंचायत निर्वाचन एवं होली के त्यौहार के दृष्टिगत अवैध/जहरीली शराब नियंत्रण के सम्बन्ध में आबकारी अधिकारी व आबकारी निरीक्षकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षकों को निर्देेश दिये कि जनपद में अपमिश्रित/जहरीली शराब के कारोबार की अभियान चलाकर गहनता से जॉच किये जाने हेतु तत्काल टीमों का गठन करना सुनिश्चित करें। अवैध मद्य निष्कर्षण/अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों को चिन्हित कर इस कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। जनपद राजमार्गों के किनारे स्थापित ढ़ाबों, जहाँ ट्रक/टैंकर (रेक्टिफाइड स्प्रिट व मिथाइल अल्कोहल से लदे) रूकते हों वहाँ छापे डाले जाय तथा इन राजमार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाय। जनपद के थानों में दर्ज अवैध शराब के अपराधों की समीक्षा कर ली जाय तथा इनमें सम्मिलित अभियुक्तों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय। 
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पंचायत निर्वाचन की तिथि नजदीक आने तथा दिनाँक 28/29 मार्च 2021 को होली के त्योहार के दृष्टिगत अवैध व अपमिश्रित शराब का विक्रय/वितरण किया जाना सम्भावित है। इससे सम्बंधित कोई भी सूचना प्राप्त होने पर गम्भीरता से प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिलाधिकारी ने आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिये कि जनपद में अनुज्ञा प्राप्त शराब/बियर की दुकानों का अभियान चलाकर सघन निरीक्षण करें। प्रवर्तन कार्य के अंतर्गत अवैध रूप संचालित दुकानों व अपमिश्रित शराब विक्रय से जुड़े माफिया तत्वों का चिन्हांकन कर निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 
उन्होने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत राजमार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित मदिरा की दुकाने बंद होने के कारण यह भी देख लिया जाय कि अनुज्ञापियों के द्वारा अपने निर्धारित विक्रय स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मदिरा का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। शराब की जमाखोरी व अवैध अपमिश्रण की निरंतर निगरानी की जाय। 
उन्होने कहा कि जिले के आबकारी अनुज्ञापनों पर कार्यरत विक्रेताओं (सेल्स मैन) का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन प्रतिकूल पाये जाने पर ऐसे विक्रेताओं का अनुमोदन निरस्त किये जाने तथा अनुज्ञापी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। प्रश्नगत दिशा निर्देश के अनुपालन की स्थिति तथा कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे।

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