आजमगढ़: किसी भी आयोजन, जुलूस, अथवा कार्यक्रम के लिए देना होगा शपथ पत्र

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डीएम ने कोरोना के चलते रेन डांस पार्टीज, मुक्त संगम नृत्य आयोजन तथा सम प्रकृति के आयोजन, पार्टीज पर लगाया प्रतिबंधित 

आजमगढ़ 26 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने आदेश दिये हैं कि जनपद आजमगढ़ में तत्काल प्रभाव से महामारी अधिनियम-1897 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2020 में प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित समस्त प्रकार की रेन डांस पार्टीज, मुक्त संगम नृत्य आयोजन तथा सम प्रकृति के आयोजन, पार्टीज प्रतिबंधित किये जाते हैं। पूर्व में ऐसी किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु निर्गत समस्त प्रकार की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। 
इसके अतिरिक्त अग्रिम आदेशों तक जनपद आजमगढ़ में किसी भी आयोजन, जुलूस, अथवा कार्यक्रम, जिनमें जन समुदाय का एकत्र होना प्रस्तावित एवं सम्भावित हो, की अनुमति सक्षम स्तर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करनी आवश्यक होगी कि आयोजक द्वारा आगामी पर्व, त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेंगे। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाना तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जुलूसोंध्सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग नही कराया जायेगा। 
उन्होने कहा है कि जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है वहाँ से होली के त्यौहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करायी जायेगी। कक्षा 8 तक के समस्त निजीध्सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश कर दिया जाये। अन्य शिक्षण संस्थान (मेडिकल तथा नर्सिंग कालेज छोड़कर) दिनांक 25 से 31 मार्च तक के मध्य होली का अवकाश घोषित करेंगे परन्तु जहाँ परीक्षायें चल रही होंगी, वहाँ परीक्षायें यथावत् अवश्य सम्पन्न करायी जायेंगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लोंगो का बाहर आवागमन न्यूनतम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारीध्कर्मी की तैनाती की जाये, जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवायें तथा जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे। कान्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से किया जाये तथा जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आयें उनके समस्त कान्टेक्ट (औसतन 25-30) 48 घण्टे के अन्दर चिन्हित करते हुए उनकी जांच करायी जाये। सभी जनपदों में डेडीकेटड हास्पिटल संचालित रहे एवं भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाये। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाये। कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाये। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स आक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाये। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डो एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच करायी जाये। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुनः क्रियाशील करते हुए लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाये तथा आम जनता में कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से किया जाये तथा इसके वेस्टेज को हर हाल में रोका जाये। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाये और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायें। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाये तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आये तो उसकी कोविड जांच करा ली जाये। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखना आवश्यक होगा। 
आयोजक द्वारा उपरोक्त निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा तथा आयोजक द्वारा सामाजिक दूरी, सभी के लिये मास्क तथा सेनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जायेगा। तदनुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक आयोजन का प्रबंधन, होस्टिंग अथवा प्रतिभाग महामारी अधिनियम-1897 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश-2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड विधान-1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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