आज़मगढ़ : गैंगस्टर एक्ट में वांछित शराब तस्कर पंजाब से गिरफ्तार

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48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया आजमगढ़
आजमगढ़। जनपद के थाना तहबरपुर पुलिस से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गिरोह के एक सदस्य को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को फतेहगढ़ साहिब न्यायालय से 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद शनिवार को आजमगढ़ लाया गया। उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 11 मार्च 2025 को तहबरपुर पुलिस ने टीकापुर तिराहा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मघसिया अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान दो DCM वाहनों को रोककर तलाशी ली थी। दोनों वाहनों के टूल बॉक्स से पंजाब और हरियाणा निर्मित 40 पेटी में 480 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। शराब की कुल मात्रा 360 लीटर और कीमत करीब 2.21 लाख रुपये बताई गई थी। मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ दो DCM वाहन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इस मामले में थाना तहबरपुर में आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान राजू सिंह, सुखविन्दर सिंह और गुरुप्रीत सिंह के नाम सामने आए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए संगठित तरीके से हरियाणा-पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब खरीदकर DCM के टूल बॉक्स में छिपाकर बिहार ले जाते थे। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगचार्ट तैयार कर 25 जनवरी 2026 को अनुमोदित कराया गया। इसके बाद थाना तहबरपुर में धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना थाना कप्तानगंज द्वारा की जा रही है। एसटीएफ लखनऊ की टीम पंजाब में आरोपी सुखविन्दर सिंह की तलाश कर रही थी। 10 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पंजाब पुलिस के सहयोग से फतेहगढ़ साहिब जिले के थाना बडाली आलासिंह क्षेत्र में दबिश देकर करीब 28 वर्षीय सुखविन्दर सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह, निवासी बस्सी पठाना, फतेहगढ़ साहिब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे फतेहगढ़ साहिब न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला। रिमांड की अवधि में उसे 12 सितंबर को थाना तहबरपुर लाया गया। अब उसे आजमगढ़ न्यायालय में पेश करने की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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