आजमगढ़ : पहले बिक चुकी भूमि का दोबारा एग्रीमेंट कराने का आरोप

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आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

आजमगढ़। जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र में भूमि संबंधी धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला पहले से बैनामाशुदा भूमि का दोबारा मुहायिदा (एग्रीमेंट टू सेल) किए जाने से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरायमीर थाना क्षेत्र के सुरही खुर्द निवासी अरीबाह बानो पत्नी मोहम्मद खालिद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति मोहम्मद खालिद के नाम मौजा खुदकास्ता उर्फ सरायमीर स्थित गाटा संख्या 811मि./148 हेक्टेयर एवं 811मि./701 हेक्टेयर की भूमि में हिस्सेदारी है। शिकायत में बताया गया कि उक्त भूमि को वर्ष 2018 में कैसरजहाँ एवं अन्य विक्रेताओं द्वारा दिनेश राय पुत्र रामधनी निवासी बेलऊ तथा अबूसूफियान के पक्ष में विधिवत बैनामा कर दिया गया था। आरोप है कि भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित होने के बावजूद संबंधित विक्रेताओं ने जानबूझकर उसी भूमि का 12 फरवरी 2024 को पुनः अफजल अहमद पुत्र नसीर अहमद निवासी खरेवां के पक्ष में मुहायिदा (एग्रीमेंट टू सेल) कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कार्य सुनियोजित ढंग से किया गया तथा इसमें मुहायिदा के पक्षकारों के साथ-साथ हासिया गवाह भी शामिल रहे। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि पहले से विक्रय की जा चुकी भूमि का दोबारा समझौता किया जाना आपराधिक कृत्य है और इससे भूमि विवाद के साथ-साथ आर्थिक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हुई है। मामले को गंभीर मानते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कैसरजहाँ, साजिद, सायमा, तनवीर फातमा, सैफुल्लाह, सुफियान अहमद समेत अन्य संबंधित पक्षकारों एवं गवाहों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है तथा उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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