इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगातार अवमानना और उदासीनता दिखाने पर बलरामपुर के जिलाधिकारी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने डीएम पर 11 हजार रुपये का हर्जाना लगाया, जो याचीगण को दिया जाएगा। नबी अली व अन्य की ओर से 2019 में दाखिल जनहित याचिका में बलरामपुर जिले के एक कब्रिस्तान/अंत्योष्टि स्थल पर शेड लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहला आदेश 8 नवंबर 2019 को दिया था और उसके बाद 22 नवंबर 2019, 6 दिसंबर 2019 व 5 मार्च 2020 को भी लघु प्रतिउत्तर (शपथ-पत्र) दाखिल करने का समय दिया। छह वर्ष बीत जाने के बावजूद जिलाधिकारी ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। इस पर न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा असहयोग और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर निर्धारित की।
यूपी के इस डीएम पर हाईकोर्ट ने लगाया 11 हजार रुपये जुर्माना
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Monday, November 24, 2025
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