आजमगढ़ : चार किसानों पर लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

Youth India Times
By -
0

 


जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम बूढ़नपुर और सगड़ी द्वारा की गई कारवाई
आजमगढ़। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का उल्लंघन कर फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं के कारण जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के चार किसानों के खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर और सगड़ी द्वारा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी कम्बाइन हार्वेस्टर मालिकों को अर्धशासकीय पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि कम्बाइन के साथ सुपर एसएमएस या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों को अनिवार्य रूप से साथ चलाएं। इसके लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से एनओसी प्राप्त करना जरूरी होगा। बिना एसएमएस लगाए हार्वेस्टर से कटाई या फसल अपशिष्ट जलाने की घटना सामने आने पर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने की दरें निम्नलिखित हैं: कृषि भूमि 2 एकड़ से कम: 2,500 रुपये प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक लेकिन 5 एकड़ तक: 5,000 रुपये प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक: 15,000 रुपये प्रति घटना। इसके अलावा, एनजीटी अधिनियम की धारा-24 के तहत क्षतिपूर्ति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना एसएमएस वाले कम्बाइन हार्वेस्टर पाए जाने पर उन्हें तत्काल सीज करें। राजस्व विभाग के लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करने, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी देने और पराली जलाने की घटना पर उसी दिन जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी किसानों, ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि फसल अवशेष कतई न जलाएं, बल्कि इसका उचित प्रबंधन कर खेत की मिट्टी में मिलाएं, जिससे उर्वरता बढ़े और पर्यावरण स्वस्थ रहे।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)