आजमगढ़ : इस मामले में कुन्टू सिंह सहित चार आरोपी दोषमुक्त

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पांच वर्ष पुराने मामले में कोेर्ट ने सुनाया फैसला
आजमगढ़। रंगदारी मांगने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने ध्रुव सिंह उर्फ़ कुन्टू सिंह समेत चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 22 आशुतोष मणि ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रंजीत सिंह निवासी धनहुआ 4 अक्टूबर 2020 को अपने एक मित्र संजय सिंह के साथ जीयनपुर मोहम्मदाबाद रोड पर थे। तभी लगभग 5:45 बजे जीयनपुर थाना क्षेत्र के चुनुगपुर तिराहे पर रिजवान निवासी समुद्रपुर तथा उसके भाई एहसान, सुरेंद्र यादव निवासी धुसवां थाना जीयनपुर ने वादी रंजीत सिंह और संजय का रास्ता रोक लिया। रिजवान ने पिस्तौल निकाल कर कहा कि प्रमुख जी उर्फ कुन्टू सिंह से बात करो और उनके दुश्मनों के साथ उठना बैठना छोड़कर पांच लाख रुपए की व्यवस्था करो। अन्यथा गोली मार दूंगा। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ़ कुन्टू सिंह, सुरेंद्र यादव, रिजवान अहमद तथा एहसान को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की तरफ से सर्वजीत यादव एडवोकेट ने पैरवी की। सनी के दौरान आरोपी कुन्टू सिंह को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

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