मेंटल हेल्थ और दिव्यांग छात्रों के लिए देनी होगी विशेष सुविधाएं
आजमगढ़ : जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार ने जनपद के सभी कोचिंग संचालकों को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 के तहत नई गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे। साथ ही, संस्थानों को ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त करने और नैतिक कदाचार में दोषी व्यक्तियों को नौकरी देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कोचिंग संस्थानों को भ्रामक जानकारी, जैसे अच्छे अंक या रैंक की गारंटी देने से भी बचना होगा।
नई गाइडलाइनों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, शुल्क, छात्रावास सुविधाओं और पाठ्यक्रम की अवधि का अद्यतन विवरण देना होगा। इसके अलावा, टेस्ट से पहले छात्रों को उसके कठिनाई स्तर की जानकारी देना, अन्य करियर विकल्पों के बारे में बताना, मेंटल हेल्थ के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना और दिव्यांग छात्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले संस्थानों को इन नियमों का पालन करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन या गाइडलाइन उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





