अवैध धन की मांग पूरी न करने पर पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाये जाने का मामला
अधिकारियों के यहां सुनवाई न होने पर पीड़िता ने कोर्ट की ली थी शरण
आजमगढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ की कोर्ट के आदेश पर अहरौला थाने में पवई थानाध्यक्ष सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अहरौला थाना क्षेत्र के खानपुर चंदू गांव की महिला द्वारा थानाध्यक्ष पवई सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया गया था। अधिकारियों के यहां सुनवाई न होने के कारण अहरौला थाना क्षेत्र के खानपुर चंदू गांव निवासी गीता पत्नी इंद्रजीत ने पुलिस वालों पर कार्यवाई के लिए न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष पवई सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का एसओ अहरौला को आदेश दिया गया था। अहरौला थाने में थानाध्यक्ष संजय कुमार पुत्र स्व सुखेदव निवासी ब्रहमपुर बक्सर बिहार, उप निरीक्षक सुनील कुमार सरोज, का0 चंद्रजीत यादव, उपेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव तथा 10 अन्य पुलिस कर्मियों पर 323, 504, 506, 452, 395 एवं 34 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूर्व की घटना के अनुसार महिला के पति इंद्रजीत यादव एवं सचिन यादव फुलवरिया बाजार में बीयर की दुकान पर सेल्स मैन के पद पर कार्य करते हैं। होली के अवसर पर पुलिस द्वारा अवैध धन की मांग की गई। देने से मना करने पर थाना पवई की पुलिस अहरौला पुलिस से मिलकर थानाध्यक्ष पवई संजय कुमार सहित 15 पुलिस वाले 7 मार्च 2020 की रात महिला गीता के घर में घुस गए। पुलिस महिला के घर पर खड़ी स्कार्पियो ले जाने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो घर में घुसकर आलमारी तोड़कर उसमें रखे हुए एक लाख 20 हजार नकद तथा अन्य सामान लूट लिए। इसके बाद परिजनों को मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इसके बाद महिला के पति इंद्रजीत और सहयोगी सचिन को महिला के ही स्कार्पियो में बैठाकर लेकर चले गए। इसके बाद नाटी गांव के पास सफीक के भट्ठे के पास चेकिंग में पकड़ी हुई दिखाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यही नहीं पुलिस द्वारा महिला के बेटे को ड्राइबर दिखाकर भागा हुआ दिखाया गया है।