15 दिन के अंदर आवासों को खाली करने का निर्देश
मुरादाबाद। नौगांवा से सपा विधायक समरपाल सिंह, पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा, स्व. इंद्रमोहिनी सहित 15 लोगों के आवासों का आवंटन नगर निगम ने जांच के बाद नियम विरुद्ध माना है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त ने आवंटन निरस्त करते हुए 15 दिन के अंदर आवासों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त निशा मिश्रा ने अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा सीट से सपा विधायक समरपाल सिंह को नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि विधायक को कंपनी बाग स्थित भवन संख्या-एक 16 अगस्त 1994 को किराए पर आवंटित किया गया था। इसमें किरायेदारी संबंधी अनुबंध का उल्लेख नहीं था। शासनादेश के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का आवंटन किसी की दशा में 15 वर्ष से अधिक नहीं किया जा सकता है। इसी कारण विधायक को 15 दिन में नगर निगम आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार कंपनीबाग गांधी पार्क के निकट नगर निगम के आवासीय भवन संख्या दो को पूर्व मंत्री एवं एमएलसी इंद्रमोहिनी के नाम से 15 जून 1979 को तत्कालीन डीएम ने आवंटित किया था। इंद्रमोहिनी के निधन के बाद वर्तमान में विजय लक्ष्मी सक्सेना पत्नी एसपी सक्सेना अनाधिकृत रूप से यहां रह रही हैं। इस मामले में किराया हर पांच वर्ष में 12.5 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए था। संयुक्त आयुक्त ने विजय लक्ष्मी को भवन तत्काल खाली करने के निर्देश दिए हैं। कटघर चुंगी के निकट नगर निगम के भवन संख्या एक तत्कालीन मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा के नाम पर 27 सितंबर 1974 को 50 रुपये महीने किराये पर आवंटित किया गया था। इस मामले में पांच वर्ष में 12.5 प्रतिशत किराया नहीं बढ़ाया गया। इस आवंटन को नगर निगम ने नियम विरुद्ध मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि गलत आवंटन के चलते नगर निगम को राजस्व की काफी क्षति पहुंची है। आवंटन में शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। इसी कारण जांच के बाद आवासों का आवंटन निरस्त किया गया है। इस मामले में पत्र लिखकर जांच कराने के लिए शासन से अनुरोध किया है।