लखनऊ। पीजीआई थाना क्षेत्र के कुम्हारमण्डी में पत्नी को कार से कुचलने की कोशिश करने के आरोपी बांदा के तिंदवारी विधानसभा से पूर्व विधायक व सपा नेता बृजेश प्रजापति को सोमवार को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उनकी गिरफ्तारी जानलेवा हमला करने की धारा में हुई थी। यह धारा पत्नी शालिनी के बयान के बाद पुलिस ने बढ़ाई थी। शुक्रवार रात को इस घटना के बाद मौके पर पकड़े गये बृजेश के खिलाफ तब शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तारी की गई थी जिसमें वह जमानत पर छूट गये थे। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में शासन ने पत्नी का बयान दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने को कहा था। कुम्हारमण्डी निवासी शालिनी प्रजापति की शादी वृंदावन सेक्टर-चार निवासी सपा नेता बृजेश कुमार प्रजापति से हुई है। शालिनी ने एफआईआर लिखाई थी कि बृजेश नशा करने का आदी है। वह कई बार मारपीट कर चुका है। उसकी हरकतों की वजह से वह चार साल से मायके में रह रही हैं। शुक्रवार रात 12 बजे बृजेश उनके घर पहुंचा और कार से कई बार गेट पर टक्कर मारी थी। वह अपने बच्चों के साथ बाहर निकली तो बृजेश ने उन्हें कार से कुचलने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी बृजेश उलझ गया था। पुलिस उसे थाने लेकर चली गई थी। उस समय शांति भंग करने की मामूली कार्रवाई की गई थी जिसमें उसे जमानत मिल गई थी।
इंस्पेक्टर राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शालिनी के बयान लिये गये थे। बयान में शालिनी ने बताया कि बृजेश ने जान से मारने के इरादे से उनको व बच्चों को कार से कुचलने का प्रयास किया था। इस बयान के बाद ही बृजेश के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जानलेवा हमले की आईपीसी की धारा 307 बढ़ाई गई। इसके बाद ही बृजेश को गिरफ्तार कर लिया गया।