रमाकान्त यादव को 4 महीने की सजा

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एमपी-एमएलए कोर्ट ने बलवा, मारपीट मामले में सुनाई सजा
जौनपुर। पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक रमाकांत यादव की मुश्कलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. मंगलवार को सपा विधायक रमाकांत यादव की जौनपुर न्यायालय में भारी सुरक्षा बल के बीच पेशी हुई. जहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उनको कुल 4 महीने की सजा और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
दरअसल पूरा मामला साल 2019 का है, जब सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का मामला हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे. उस समय रमाकांत यादव पर बलवा, मारपीट करने, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में आरोपत्र दाखिल किया. उसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी.
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने रमाकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. विधायक रमाकांत को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था. उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. सपा विधायक को धारा 147 में चार महीने, धारा 323 में दो महीने की सजा,धारा 504 में दो महीने की सजा धारा 149 में एक महीने की सजा कुल मिलाकर 4 महीने की सजा और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि रमाकांत यादव मौजूदा समय में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं. इससे पहले वह पांच बार विधायक और चार बार सांसद भी रह चुके हैं. उनकी पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर होती है. उनके ऊपर वर्तमान में कई मुकदमे दर्ज हैं. उनका नाम फरवरी 2022 में आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड में भी जुड़ा था.

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