पंचायत सचिव पर महिला पंचायत सहायक ने लगाए गंभीर आरोप

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गाइडलाइन के अनुरूप जांच के बाद होगी कार्रवाई : डीएम
देवरिया। जिले के एक ब्लाक के ग्राम पंचायत की महिला पंचायत सहायक ने अपने ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत कर गंभीर आरोप लगाया है। डीएम ने आरोपों को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइड लाइन और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच कराने का निर्देश दिया है। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी ने ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को शिकायत की जांच कर पांच दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत देने को कहा है।
जिले के सदर ब्लाक के एक ग्राम पंचायत में तैनात महिला पंचायत सहायक ने डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह से मिलकर ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ लिखित शिकायत दिया है। शिकायती पत्र में लिखा है कि वह प्रतिदिन पंचायत सचिवालय कक्ष में समय से शासकीय कार्य करती हैं। लेकिन गांव में तैनात ग्राम पंचायत सचिव पिछले 6 महीने से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वह आये दिन द्विअर्थी और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं।
उनके इस आचरण-व्यवहार से वह मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इसकी जानकारी उसने ग्राम प्रधान, ब्लाक स्तरीय अधिकारी व परिवार वालों को भी दी। इसके बाद भी आरोपी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्राम पंचायत सहायक का 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। पीड़िता ने इस मामले की जांच कर ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की है।
जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी अविनाश कुमार को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइड लाइन और अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत इसकी जांच कर 6 दिन में रिपोर्ट मांगी है। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सदर ब्लॉक के ADO पंचायत को पंचायत सहायक की शिकायत की जांच कर पांच दिन में आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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