पूर्व एमएलसी समेत तीन लोगों से वसूले जाएंगे 50-50 करोड़

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एनजीटी ने जारी किया नोटिस
सहारनपुर। एनजीटी के आदेश पर क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग ने पूर्व एमएलसी महमूद अली समेत तीन लोगों से 50-50 करोड़ रुपये वसूलने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस यूपी और हरियाणा की सीमा में खनन के दौरान पयार्वरण को नुकसान पहुंचाने पर दिया गया है।
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी डॉ. डीसी पांडेय ने बताया कि अवैध खनन कर हरियाणा और यूपी की सीमा में पयार्वरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2019 को पूर्व एमएलसी महमूद अली, अमित जैन और मोहम्मद इनाम से 50-50 करोड़ रुपये पेनल्टी लगाई थी। साथ ही प्रदूषण विभाग को जुमार्ने की राशि वसूलने के निर्देश दिए थे, लेकिन धन को वसूला नहीं जा सका।
इस मामले में बीते दिनों सेव इंडिया सोसाइटी के सचिव रणवीर सिंह ने एनजीटी का रुख किया। कहा कि अदालत द्वारा तय जुमार्ना नहीं वसूला जा सका है। इस पर एनजीटी ने दस मार्च 2022 को एक बार फिर आदेश दिया है। प्रदूषण विभाग को आदेश दिया है कि पूर्व एमएलसी समेत तीनों लोगों से 50-50 करोड़ रुपये वसूल करें। प्रत्येक व्यक्ति से वसूले जाने वाले 50-50 करोड़ में से 25-25 करोड़ रुपये हरियाणा और यूपी सरकार को दिए जाएं।
उसमें से भी साढ़े 12-12 करोड़ रुपए दोनों राज्यों के पयार्वरण विभाग और खनन विभाग को दिए जाएं। साथ ही कहा कि वसूली गई रकम से पयार्वरण में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाएं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी डा. डीसी पांडेय ने बताया कि पूर्व एमएलसी महमूद अली, अमित जैन और मोहम्मद इनाम को एनजीटी के आदेश के क्रम में नोटिस जारी किया है। कहा है कि वह जल्द से जल्द 50-50 करोड़ रुपये जमा कराएं।

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