सहायक अध्यापक को जमा करने होंगे 10 लाख रुपये

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बीएसए ने नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर जमा करने का दिया आदेश
मऊ। उच्च प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर बनौरा में तैनात सहायक अध्यापक कृष्णानंद राय से बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 लाख तीन सौ रुपये की धनराशि वसूली का आदेश दिया है। शिक्षक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज होने के बाद डीएम ने इस पर संज्ञान लिया। डीएम के आदेश पर बीएसए ने नोटिस जारी कर धनराशि को 10 दिन में जमा करने को कहा है। शिक्षक पर अध्यापक पुस्तकालय वाचनालय के किराये को निजी मद में खर्च करने का आरोप है।
तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के संज्ञान में आया था कि अध्यापक पुस्तकालय वाचनालय को प्राथमिक शिक्षक संघ के तथाकथित अध्यक्ष कृष्णानंद राय की ओर से व्यवसायिक उपयोग में लाकर किराये की वसूली की जा रही है। 18 जनवरी 2020 को जांच के बाद मामला सही पाया गया। इसमें 10 लाख तीन सौ रुपये की वसूली के लिये तत्कालीन जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। इसके बाद कृष्णानंद राय ने हाईकोर्ट की शरण ली। लेकिन मामला खारिज हो गया। फिर शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिये वाद दाखिल किया। यहां भी मामला खारिज होने के बाद आदेश जिलाधिकारी के पास पहुंचा। जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिये बीएसए को आदेश दिया। बीएसए ने सुल्तानपुर बनौरा में तैनात सहायक अध्यापक कृष्णानंद राय को किराये के रूप में वसूल की गई 10 लाख तीन सौ की धनराशि को दस दिन के भीतर सरकारी राजकोष में जमा करने की नोटिस दी है। बीएसए संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामला अध्यापक पुस्तकालय वाचनालय के सहायक अध्यापक कृणानंद राय के संघ के अध्यक्ष होने के समय किराये वसूल करने का है। धनराशि को जमा करने के लिये तत्कालिन जिलाधिकारी ने आदेश दिया था। कोर्ट से कृष्णानंद राय का वाद खारिज होने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। शीघ्र ही धनराशि को जमा कराया जाएगा। अध्यापक को कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

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