नहीं मिली जमानत, जेल भेजी गयीं जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा

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वेतन का भुगतान करने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने का आरोप
गोरखपुर। रिश्वत लेने की आरोपित अमेठी की जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राहुल दूबे ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दी। अमेठी जिले के विकास खंड बाजार शुक्ल में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत सुशील कुमार ने 11 मई 2021 को सतर्कता अधिष्ठान में प्रार्थना पत्र देकर जिला पंचायत राज अधिकारी पर रुका हुआ वेतन का भुगतान करने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर गठित सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने 17 जून को जिला पंचायत राज अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस समय वह जेल में हैं। जमानत के लिए उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन दलील पेश करते हुए खारिज करने की मांग की थी।

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