आजमगढ़: कोरोना महामारी में सहायतार्थ 25 लाख से अधिक खर्च कर सकते हैं विधायक-डीएम

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आजमगढ़। कोरोना महामारी के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में कोविड-19 से संबंधित जारी शासनदेशों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में प्रावधानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। विधायक के लिए किसी एक कार्य की अनुमानित लागत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। लेकिन कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रुपये व्यय करने की सीमा शिथिल मानी जाएगी।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांत द्वारा विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि को 2.40 करोड़ रुपये ( 40 लाख रुपये जीएसटी शामिल) से बढ़ाकर तीन करोड़ (जीएसटी की धनराशि शामिल) किया गया है। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि में व्यवस्था की गई है कि सदस्य राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड (खाता संख्या 39245983072, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविल सेक्रीट्रेट ब्रांच लखनऊ, आइएफसी कोड-एबीआइनंबर-006893) में भी विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि दिए जाने की संस्तुति कर सकते हैं। यह धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड नियमावली 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरुप किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए प्रति परियोजना 25 लाख रुपये की लागत का प्रावधान शिथिलीकरण रहेगा। यह व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक के लिए ही होगी।
स्वीकृत सुविधाओं के अंतर्गत आइसीयू वेंटीलेटर और एचएफएनसीध्बाई पैप का क्रय, सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पाइप लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की स्थापना, ऑक्सीजन कांसेंट्रेटर का क्रय, ऑक्सीजन सिलेंडर का क्रय, जिले की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना और आरटीपीसीआर जॉच के लिए मशीन व अन्य उपकरण का क्रय किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त बेड्स की स्थापना की जाएगी।
विधायक के प्रस्तावों पर आधारित जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी उपकरण व सुविधाओं का क्रय कतिपय शर्तों के अधीन करेंगे। जिसके अंतर्गत कोविड-19 के लिए क्रय के लिए उपकरणों व सुविधाओं की तकनीकी संरचना एवं विशिष्टता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए निर्गत नियम एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। उपकरणों के क्रय के लिए इस एक बार की व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत तक वर्जित कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अगले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

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