नेता सहित तीन के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
आजमगढ़। आयुक्त कार्यालय, आजमगढ़ मण्डल में अपर आयुक्त (प्रशासन) के नाम से जारी एक आदेश को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थनापत्र पर दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को अंकित आदेश को अपर आयुक्त (प्रशासन) ने पूरी तरह फर्जी बताया है। जांच में पाया गया कि उक्त आदेश पर न तो अपर आयुक्त (प्रशासन), न अपर आयुक्त (न्यायिक) और न ही आयुक्त के हस्ताक्षर हैं। साथ ही, आदेश पर लगी मुहर और हस्तलिपि भी कमिश्नरी के किसी अधिकारी की नहीं पाई गई। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस प्रार्थनापत्र पर फर्जी आदेश अंकित किया गया है, वह न तो आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज है और न ही आयुक्त कार्यालय के शिकायती रजिस्टर में। इस मामले में सूरज कुमार पुत्र बुधिराम निवासी जफरपुर अदाई, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2026 को प्रस्तुत नोटरी शपथपत्र में आरोप लगाया गया है कि नेता मनोज कुमार श्रीवास्तव निवासी सुरहुरपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ ने 5000 रुपये लेकर यह फर्जी आदेश उपलब्ध कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मण्डल द्वारा तत्काल संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसके क्रम में चन्द्रमा प्रकाश, आशुलिपिक, आयुक्त कार्यालय आजमगढ़ द्वारा मूल प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र संलग्न कर थाना सिधारी में तहरीर दी गई। थाना सिधारी में सूरज कुमार, बुधीराम, नेता मनोज कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।




