आजमगढ़ : प्रतिबन्धित पशु का मांस बेचने वाला 25 हजार का इनामिया बदमाश गिरफ्तार

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अवैध पशु वध मामले में फरार चल रहा था अभियुक्त, तमंचा व कारतूस बरामद
आजमगढ़। थाना जीयनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबन्धित पशु का मांस बेचने के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त रईस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी खालिसपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष है, जो बीते कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार 08 नवम्बर 2025 को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति प्रतिबन्धित पशु के बच्चे का वध करने के उद्देश्य से खालिसपुर की खजूर वाली बाग की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मौके से आदिल पुत्र इश्तियाक निवासी कुरैशनगर, जीयनपुर को गिरफ्तार किया था, जबकि उसका साथी रईस मौके से फरार हो गया था। मौके से प्रतिबन्धित पशु का बच्चा, चापड़, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, लकड़ी का गोटा तथा तमंचा व कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले में गोवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 31 दिसम्बर की रात्रि अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन में उप निरीक्षक पवन यादव ने अपनी टीम के साथ खालिसपुर नहर रोड से अभियुक्त रईस को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त रईस के विरुद्ध हत्या के प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक पवन यादव सहित थाना जीयनपुर के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।

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