दलालों से बचें, सीधे विभागीय माध्यम से करें भुगतान : हरीश प्रजापति, एक्सईएन
रिपोर्ट : आरपी सिंह
आज़मगढ़। विद्युत विभाग द्वारा डिफाल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की जा चुकी है, लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को भी विद्युत बिल राहत योजना का लाभ दिया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में योजना का लाभ नहीं लिया गया तो उपभोक्ताओं को पूरा बकाया बिल जमा करना होगा। किसी भी प्रकार के फ्राड की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। एक्सईएन फूलपुर हरीश प्रजापति ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना के नाम पर दलाल उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपना विद्युत बिल उपकेंद्र, खण्ड कार्यालय, एसडीओ, जेई, एक्सईएन, विद्युत सखी अथवा ऑनलाइन माध्यम से स्वयं चेक करें और उतनी ही राशि जमा कर उसी समय रसीद प्राप्त करें। दलालों के झांसे में आकर फ्राड से बचें।एक्सईएन ने बताया कि योजना में अधिकतम लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जनवरी और फरवरी में योजना का लाभ कम मिलेगा। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी भी जेई, एसडीओ या निविदा कर्मचारी की फ्राड में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।




