आजमगढ़। आजमगढ़ जिले की क्षेत्र पंचायत हरैया में प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 4 अक्टूबर 2025 को हुए गुप्त मतदान के परिणाम आज उपजिलाधिकारी सगड़ी/पीठासीन अधिकारी ने आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए।
अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के दौरान कल 54 वोट पड़े, इसमें दो वोट अवैध पाए गए, कल वेद 52 वोट पड़े, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 52, अविश्वास प्रस्ताव की विरोध में शून्य वोट पड़े। यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15(11) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत जरूरी है। चूंकि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण आदेश, पहला : 17 सितंबर 2025 : कोर्ट ने बैठक बुलाने और वोटिंग कराने की इजाजत दी, लेकिन परिणाम लागू करने पर रोक लगा दी। दूसरा 06 नवंबर 2025 : कोर्ट ने एसएलपी निपटा दी और उचित प्राधिकारी को परिणाम घोषित करने की छूट दे दी। इसी के अनुपालन में जिलाधिकारी के पत्रांक 9170 दिनांक 08.11.2025 के बाद आज उपजिलाधिकारी सगड़ी ने परिणाम घोषित किया। इस तरह संदीप पटेल प्रमुख क्षेत्र पंचायत हरैया के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त न होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।” इसके साथ ही संदीप पटेल क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद पर बने रहेंगे।


