आजमगढ़ : रमाकान्त यादव एक और मामले में पाये गये दोषी

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सिविल जज सीडी/एमपीएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया अर्थदण्ड
आजमगढ़। आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की पैरवी से जनपद स्तर के माफिया रमाकान्त यादव को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 2700 रुपये अर्थदण्ड की सजा हुई।
घटना के अनुसार 03 फरवरी 2016 को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान रमाकान्त यादव (सांसद सदर) एवं सहयोगियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली एवं पुलिस पर हमला किया। इस मामले में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उक्त मुकदमा में 15 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में 30.09.2025 को न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन/एमपी एलए कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (सांसद सदर) को दोषसिद्ध पाते हुए को 1 वर्ष के कारवास व 2700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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