डीएम के आदेश के बाद एसडीएम ने की कार्रवाई, मचा हड़कंप
आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंधन कर फसल अवशेष जलाये जाने एवं बिना फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों को जोड़े कम्बाईन हार्वेस्टर द्वारा खरीफ की फसलों की कटाई पर राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा निरन्तर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को प्रभारी उप कृषि निदेशक डॉ0 गगनदीप सिंह एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की उपस्थिति में ग्राम पंचायत-कबीरुद्दीनपुर, विकासखण्ड-अतरौलिया, तहसील-बुढ़नपुर के सभी ग्राम वासियों को फसल अवशेष न जलाने एवं उसे वेस्ट डी-कम्पोजर के माध्यम से उपचारित करते हुए कम्पोस्ट खाद तैयार किये जाने की विधि बताई गयी। उनके द्वारा कृषकों को प्रेरित किया गया कि इस जानकारी को अपने सहयोगियों एवं परिचितो के साथ भी साझा करें। साथ ही प्रभारी उप कृषि निदेशक द्वारा कम्बाईन हार्वेस्टर मालिकों को बिना फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों को अटैच किये फसल की कटाई किये जाने पर दोषियों के विरुध सीजर एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा जनपद/तहसील/विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर गठित समितियो को सक्रिय करते हुए निरन्तर क्षेत्र में चक्रमण कर जनपद के किसानों को पराली एवं कूड़ा अपशिष्ट जलाये जाने से होने वाली हानियों यथा मृदा एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के प्रति जागरुक किये जाने के निर्देश दिये गये। कृषि विभाग द्वारा समस्त विकास खण्डो में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के कैम्पो में बैनर लगाकर कृषकों को जागरुक किया जा रहा है। इसी क्रम में 23 नवम्बर को जनपद में पराली जलने की 09 घटनाए सेटेलाईट द्वारा प्राप्त हुई, जिसकी क्षेत्रीय कार्मिको से जॉच कराने के उपरान्त 6 घटनाएं पराली जलाने से सम्बन्धित होने के फलस्वरुप एनजीटी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार कुल मु0 15000 रुपए जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही सम्बन्धित उपजिलाधिकारीगण द्वारा की गयी। उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पराली जलने की घटना रोकने में असफल 10 कार्मिकों एवं 10 पर्यवेक्षकीय कार्मिकों के वेतन अवरुद्ध किये जाने की कार्यवाही की गयी है।
