उरई। उरई में दो सगे भाइयों की हत्या में दोषी करार बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान ने गुरुवार को आत्मसर्मपण किया। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने पूर्व विधायक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा का एलान होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन्हें जेल ले जाया जाएगा। वहीं, कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में उनके समर्थक मौजूद हैं। इसलिए पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है।
बता दें कि चुर्खी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैध गांव में 30 मई 1994 की दोपहर प्रधान के चुनाव की रंजिश व वर्चस्व को लेकर गांव के ही राजकुमार उर्फ राजा भइया और उनके सगे भाई जगदीश शरण की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया। सजा सुनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गई थी। दोषी करार होने के बाद से छोटे सिंह फरार था।
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान ने लिखा है कि मेरे पूरे विधानसभा परिवार को मेरा प्रणाम। जैसा की सर्वविदित है कि किस प्रकार आपके इस सेवक को राजनैतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है... परंतु मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है...। क्योंकि उक्त प्रकरण में मेरी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं थी... परंतु कुछ गणमान्य व्यक्तियों को मेरा क्षेत्र में रहना व सबके सुख-दुख में शामिल होना खल रहा था...। आज मेरे साथ पूरा जनपद परिवार खड़ा हुआ है। जोकि साफ संदेश दे रहा है की संघर्ष की रात के बाद एक नया सवेरा होगा.. और तथाकथित षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ षड्यंत्र करते रह जाएंगे...। लेकिन मेरे लहू का कतरा-कतरा आप सबके लिए है और मरते दम तक अपने लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा... उसके लिए भले कितना संघर्ष देखना पड़े... आपका छोटे सिंह हमेशा न्याय के लिए संघर्ष करता आया है और करता रहेगा...। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी साथी दिनांक 11 सितंबर को सुबह 9 बजे जनपद न्यायालय उरई में पहुंचेंगे...। भारत माता की जय। आपका छोटे सिंह चौहान, पूर्व विधायक कालपी।



