आजमगढ़ : ग्राम पंचायत अधिकारी और महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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मनरेगा और वित्त आयोग कार्यों में गबन के आरोप की जांच में पुष्टि होने पर हुई कार्यवाही
आजमगढ़ : लालगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत सिधौना में मनरेगा और वित्त आयोग की योजनाओं में 28,750 रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी, आजमगढ़ के पत्रांक 3585/पंचायत/शि-जाँच/एफआईआर/2025-26, दिनांक 21.08.2025 के आधार पर ग्राम पंचायत की प्रधान अंजू देवी और ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। मेहनाजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
संजीव कुमार सिंह निवासी ग्राम पंचायत सिधौना द्वारा जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप ग्राम पंचायत सिधौना के कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जिलाधिकारी के आदेश के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) और अधिशासी अभियंता, बाढ़ खंड, आजमगढ़ को जांच के लिए नामित किया गया था। बाद में, जांच में देरी के कारण अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण खंड, आजमगढ़ को तकनीकी सहयोग के लिए नियुक्त किया गया।
जांच अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), आजमगढ़ ने अपनी जांच आख्या में 15 बिंदुओं पर अनियमितताओं की पुष्टि की। जांच में पाया गया कि मनरेगा और वित्त आयोग के मस्टर रोल में एक ही कार्य दिवस में कई व्यक्तियों के नाम अलग-अलग कार्यों के लिए दर्ज कर 28,750 रुपये का भुगतान जानबूझकर गबन की मंशा से किया गया।
इस प्रकरण का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी लिया गया है। मनरेगा एसओपी के बिंदु-7 के तहत, जहां प्रथम दृष्टया आपराधिक मंशा स्पष्ट हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और विभागीय जांच शुरू करने का प्रावधान है। इसी के तहत थानाध्यक्ष मेहनाजपुर थाना, लालगंज को अंजू देवी और धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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