लखनऊ। पूरे प्रदेश में 1 से 30 सितम्बर तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर सभी संबंधित विभाग एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। इस अवधि में पुलिस, राजस्व, जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 दोपहिया चालक तथा पिलियन के लिए हेलमेट को अनिवार्य करती है, जबकि धारा 194 डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि अभियान से दोपहिया वाहन स्वामी जल्द ही हेलमेट के साथ आने की आदत विकसित कर लेते हैं। इससे ईंधन बिक्री पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने तेल विपणन कंपनियों और सभी पेट्रोल पंप संचालकों से मांग की है कि वे इस प्रयास में सक्रिय सहयोग दें। खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पेट्रोल पंप स्तर पर आवश्यक समन्वय, निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नागरिक, उद्योग और प्रशासन मिलकर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु व गंभीर चोटों को कम करने के ठोस कदम बढ़ा सकते हैं।





