निर्धारित तिथि तक नहीं मिला जवाब तो राजनैतिक दलों की सूची से हटाने की भेजी जायेगी संस्तुति-डीएम
आजमगढ़। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 119 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों में से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत की गई है, क्योंकि उक्त पार्टी ने वर्ष 2019 से 2024 तक आयोग द्वारा आयोजित किसी भी निर्वाचन में हिस्सा नहीं लिया।
नोटिस के अनुसार, पार्टी के पंजीकृत पते- जंग बहादुर यादव का मकान, ग्राम मौलानीपुर बाजार, पोस्ट-तरवां, तहसील-लालगंज, आजमगढ़- पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यह नोटिस भेजा गया है। पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव को 14 जुलाई 2025 तक अपना प्रत्यावेदन, हलफनामा और सुसंगत अभिलेखों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 में जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, 21 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि यदि निर्धारित तिथि तक पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता, तो यह माना जाएगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पार्टी को पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची से हटाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।