आजमगढ़ : जनपद आजमगढ़ के थाना महराजगंज में दर्ज मुकदमा के वादी श्रीराम पुत्र स्व. हरिनाम ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को पत्र लिखकर आरोप पत्र को न्यायालय में भेजे जाने की मांग की है। प्रार्थी का आरोप है कि राजनीतिक रसूख वाले अभियुक्तों के दबाव में विवेचना पूर्ण होने के बावजूद आरोप पत्र को सीओ सगड़ी कार्यालय में रोका जा रहा है।
श्रीराम ने अपने आवेदन में बताया कि उक्त मुकदमे की घटना का वीडियो साक्ष्य मौजूद है, जिसमें सभी अभियुक्तों की सक्रिय भूमिका स्पष्ट है। विवेचक ने 9 अप्रैल 2025 को न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में विवेचना पूर्ण होने की बात कही थी, और आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय को प्रेषित भी किया जा चुका है। इसके बावजूद, अभियुक्तों द्वारा अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर आरोप पत्र को न्यायालय तक पहुंचने से रोका जा रहा है।
प्रार्थी ने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित क्रॉस केस (मु.सं. 101/2024) का आरोप पत्र 28 नवंबर 2024 को न्यायालय में दाखिल हो चुका है, और उसका विचारण सत्र न्यायालय में 4 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। श्रीराम का कहना है कि अभियुक्तों की मंशा है कि मुकदमा संख्या 314/2024 का आरोप पत्र न्यायालय तक न पहुंचे, ताकि क्रॉस केस का परीक्षण पूरा हो जाए, जो विधि के विरुद्ध है।
प्रार्थी ने पुलिस उपमहानिरीक्षक से अनुरोध किया है कि सीओ सगड़ी को आरोप पत्र न्यायालय भेजने का आदेश दिया जाए, ताकि दोनों मामलों का गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष परीक्षण हो सके।







