विद्युत वादों के निस्तारण हेतु 29,30 व 31 जनवरी को विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत किया गया है विशेष लोक अदालत का अयोजन

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रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला जज श्री रामेश्वर के कुशल मार्गदर्शन और प्राधिकरण सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनय कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत 29,30 व 31 जनवरी 2024 को विद्युत से सम्बन्धित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
प्राधिकरण सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनय कुमार मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के तहत जनपद न्यायालय मऊ में विद्युत से सम्बन्धित मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण हेतु दिनांक 29,30 व 31जनवरी 2024 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बताया कि विद्युत से सम्बन्धित मामले न्यायालयों में विचाराधीन है। यह भी अवगत कराया कि उपरोक्त विद्युत से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत न्यायालय कार्य दिवस में ही न्यायालय कार्य समाप्ति के उपरान्त ही आयोजित की जायेगी। इसी क्रम में बताया कि पक्षकारों के पास यह सुअवसर है कि वे आगामी विशेष लोक अदालत दिनांक 29,30 व 31 जनवरी 2024 को अपने मामले को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करा सकते हैं।
प्राधिकरण के सचिव द्वारा जनपद मऊ के वादकारियों से अपील की गयी है कि वे विद्युत से सम्बन्धित मामलों को उक्त विशेष लोक अदालत में सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। सचिव / अपर जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्री अभिनय कुमार मिश्रा ने यह भी अवगत कराया गया है कि अपने मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में यदि किसी पक्षकार को परेशानी का सामना करना पड रहा हो तो वह विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर 1800-419-0234 और हेल्प लाइन नंबर 15100 का प्रयोग कर सकते हैं।
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